दिल्ली हाईकोर्ट ने की गणेश महा उत्सव आयोजन की अनुमति की याचिका को खारिज जानिए- दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

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Ganesh chaturthi 2021

जानिए- दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश क्या इस बार कोरोना में नहीं हो पाएंगे गणेश जी के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ganesh chaturthi 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                दिल्ली सरकार ने आ रही गणेश चतुर्थी के महा उत्सव पर सख्त कानून बनाए हैं। उन्होंने गणेश महोत्सव आयोजन की अनुमति की याचिका को खारिज कर दिया है।
उन्होंने बताया कि हमको रोना को लेकर बहुत ही ढील नहीं व्रत सकती हालांकि नई दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो।
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक तौर पर गणेश चतुर्थी के भव्य कार्यक्रम के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

बात अगर दिल्ली हाईकोर्ट की की जाए तो उसने भी गणेश चतुर्थी के महोत्सव में आयोजन कार्यक्रमों को अनुमति देने से मना कर दिया है तथा कोर्ट में दायरे याचिका को भी खारिज किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की बेंच ने साफ स्पष्ट करते हुए याचिका को लेकर कहा कि याचिका पूरा होमवर्क किए बिना ही दाखिल कर दी गई है। तथा उन्होंने कोरोना को लेकर सख्ती बरतने का फैसला लिया है उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है ऐसे में हम सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अधिक संख्या में इकट्ठा नहीं होने दे सकते।

यदि सार्वजनिक उत्सवों में लोगो अधिक से अधिक पधारेंगे तो संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ जाएगा और स्थितियां हमारे हाथ से निकल जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मनोहर लाल शर्मा अधिवक्ता ने अनुमति देने के संबंध में एक याचिका दायर की थी।

उनकी इसी याचिका को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की बेंच में सुनवाई के दौरान उन्हें बताया गया कि संविधान के अनुसार दिल्ली सरकार किसी धार्मिक समारोह को प्रमोट नहीं कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना ने मनोहर लाल शर्मा से कहां कि अगर आपको जरूरी लगे तो संबंधित हाई कोर्ट में जाए उसके बाद शर्मा ने नई दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में गणेश चतुर्थी के होने वाले महा उत्सव और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की अनुमति दे दी थी।
भारत सरकार के अनुसार कोई भी बिना कोरोना कि दोनों डोज लगवाएं और 10 व्यक्तियों से ज्यादा गणेश चतुर्थी के उत्सवों में इकट्ठे नहीं हो सकते। ऑनलाइन ही आप बप्पा के दर्शन कर सकते हो।
कोरोना को लेकर सभी शक्ति भर्ती पूर्ण रूप से कोरोना अभी गया नहीं है इसकी तीसरी लहर अभी बाकी है जो बच्चों के लिए काफी खतरनाक है।

 

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